साल 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन मामले में बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरि कृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह और बबलू तिवारी के कोर्ट में हाज़िर न होने के चलते पर एमपी एमएएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार तिवारी ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा यदि आरोपी अगली तारीख पर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार होने की उद्घोषणा और धारा 83 के तहत सम्पत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल व कुमार विश्वास सहित अन्य आरोपियों को 25 मई को पेश होने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके वकील की ओर से 25 मई 2019 को कोर्ट में पेश करने की अंडरटेकिंग ली और आदेश किया कि, यदि उक्त तिथि पर आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो कोर्ट कार्रवाई करेगी।
गौरतलब है, उत्तर प्रदेश के अमेठी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 20 अप्रैल 2014 को गौरीगंज में रोड शो करके रास्ता जाम कर दिया। आदेशों को नहीं माना गया। कार्यक्रम की अनुमति के निर्देशों का पालन नहीं किया था और ढोल-ताशा बजाकर नारेबाजी की गई थी। नियमों के उल्लंघन पर जिला अमेठी के थाना मुसाफिर खाना में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी जगप्रसाद मौर्या ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद यह मुकदमा चल रहा है।
लेकिन पिछले साल यह मामला प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। अदालत से कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद दोनों कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में सख्त रुख अपनाया और अगली सुनवाई पर पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किये और कुर्की की कार्रवाई शुरू किये जाने का अल्टीमेटम दिया।